गुजरात सरकार द्वारा किसानों की फसलों को जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाने के लिए तार फेंसिंग योजना (Tar Fencing Yojana) शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को अपनी कृषि भूमि के चारों ओर तारबंदी करने के लिए 50% तक की अनुदान सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी फसल सुरक्षित रह सके। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए लाभदायक है, जो अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए तारबंदी करवाना चाहते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान का राज्य का निवासी होना आवश्यक है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
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